अपनी मर्जी से रोड कटिंग की है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबन्धन ऐक्ट के अनुसार कार्रवाई होगी -जिलाधिकारी

हरिद्वार समाचार- जिलाधिकारी हरिद्वार सी0 रविशंकर की अध्यक्षता में आज जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी को अधिकारियों ने बताया कि दूधाधारी के पास भारतीय टेलीसोनिक कम्पनी ने पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क बिना अनुमति के खोद दी है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुये कहा कि उन्होंने बिना अनुमति के सड़क कैसे खोदी। जब कम्पनी का काम चल रहा था, तो आप लोग कहां थे। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से रोड कटिंग की है, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबन्धन ऐक्ट के अनुसार कार्रवाई होगी तथा जांच कमेटी गठित होगी। जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को सम्बन्धित के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी को अधिकारियों ने पतंजलि के पास हारवेस्टिंग पिट बनाने की अनुमति देने सम्बन्धी प्रकरण रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इससे कुम्भ के कार्य तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो अधिकारियों ने कहा कि इससे कुम्भ के कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने हारवेस्टिंग पिट बनाने की अनुमति प्रदान कर कर दी।
तीसरा प्रकरण चन्द्राचार्य चैक के पास पानी की लाइन जोड़ने से सम्बन्धित था, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों से पूछा कि क्या इसमें जल संस्थान की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है, इस पर अधिकारियों ने कहा कि अभी जल संस्थान की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि कुम्भ को देखते हुये इस पर आगे निर्णय लिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्यदायी संस्थायें आपस में समन्वय बनायें तथा पहले ही यह सुनिश्चित हो जाना चाहिये कि कौन सा कार्य पहले करना है तथा कौन सा बाद में, उसी अनुसार कार्यदायी संस्थायें अपना कार्य प्रारम्भ करें।
बैठक में पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारियों सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे

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