हरिद्वार: अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) श्री पी0एल0 शाह की अध्यक्षता  में कलक्ट्रेट सभागार में जिला कार्य बल व बाल श्रम बचाव दल/किशोर श्रम उन्मूलन एवं जनपद स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति की एक बैठक आयोजित हुई। 

बैठक में जनपद में बाल श्रम के वर्तमान परिदृश्य, बाल श्रम उन्मूलन व कार्य बल की भूमिका, बाल श्रम उन्मूलन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति, बन्धुओं श्रमिकों की स्थिति, बन्धुआ श्रमिकों सम्बन्धी गठित सतर्कता समिति की भूमिका आदि पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। 

श्री पी0एल0 शाह ने अधिकारियों को बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम के लिये निर्देश दिये कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अधीन ऐसे स्थलों का स्थलीय निरीक्षण व सर्वेक्षण किया जाये जहां पर बाल एवं किशोर श्रम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ऐसे संभावित प्रतिष्ठानों या नियोजकों से बाल श्रम मुक्त अभियान अथवा बाल श्रम न करवाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र लिया जाये। उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि प्रत्येक औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गेट पर बाल/किशोर श्रम नियोजित करना दण्डनीय अपराध है, सम्बन्धी पोस्टर/बोर्ड लगवाना सुनिश्चित किया जाये तथा इनका संयुक्त रेण्डम निरीक्षण भी किया जाये एवं निरीक्षण के दौरान चिह्नित बाल श्रमिकों के सेवायोजकों पर जो कार्यवाही की जाये, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही उसकी सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से आम जन को दी जाये। 

इस अवसर पर श्री जितेन्द्र सिंह सदस्य, गुरमीत सिंह सदस्य ईट भट्टा एसोशिएशन,  श्री एम.सी मैथानी, श्री एन.सी.कुरील सदस्य श्रम विभाग, श्री अंजनी सैनी अध्यक्ष सी.डब्लू.सी, सुश्री नीलम चौहान चाइल्ड लाईन, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री के0के0 गुप्ता, श्री अविनाश सिंह भदौरिया डी.पी.ओ, डॉ0 आर.के सिंह अपर चिकित्साधिकारी, श्री नवीन नौटियाल, श्री श्याम सुंदर प्रसाद, श्री राजीव कुमार, श्री परमेश्वर सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। हरिद्वार: अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) श्री पी0एल0 शाह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जिला कार्य बल व बाल श्रम बचाव दल/किशोर श्रम उन्मूलन एवं जनपद स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति की एक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जनपद में बाल श्रम के वर्तमान परिदृश्य, बाल श्रम उन्मूलन व कार्य बल की भूमिका, बाल श्रम उन्मूलन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति, बन्धुओं श्रमिकों की स्थिति, बन्धुआ श्रमिकों सम्बन्धी गठित सतर्कता समिति की भूमिका आदि पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
श्री पी0एल0 शाह ने अधिकारियों को बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम के लिये निर्देश दिये कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के अधीन ऐसे स्थलों का स्थलीय निरीक्षण व सर्वेक्षण किया जाये जहां पर बाल एवं किशोर श्रम होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ऐसे संभावित प्रतिष्ठानों या नियोजकों से बाल श्रम मुक्त अभियान अथवा बाल श्रम न करवाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र लिया जाये। उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि प्रत्येक औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गेट पर बाल/किशोर श्रम नियोजित करना दण्डनीय अपराध है, सम्बन्धी पोस्टर/बोर्ड लगवाना सुनिश्चित किया जाये तथा इनका संयुक्त रेण्डम निरीक्षण भी किया जाये एवं निरीक्षण के दौरान चिह्नित बाल श्रमिकों के सेवायोजकों पर जो कार्यवाही की जाये, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही उसकी सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से आम जन को दी जाये।
इस अवसर पर श्री जितेन्द्र सिंह सदस्य, गुरमीत सिंह सदस्य ईट भट्टा एसोशिएशन, श्री एम.सी मैथानी, श्री एन.सी.कुरील सदस्य श्रम विभाग, श्री अंजनी सैनी अध्यक्ष सी.डब्लू.सी, सुश्री नीलम चौहान चाइल्ड लाईन, मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री के0के0 गुप्ता, श्री अविनाश सिंह भदौरिया डी.पी.ओ, डॉ0 आर.के सिंह अपर चिकित्साधिकारी, श्री नवीन नौटियाल, श्री श्याम सुंदर प्रसाद, श्री राजीव कुमार, श्री परमेश्वर सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

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