गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही के तहत जिला बदर/तडिपार की कार्यवाही कर जनपद सीमा से बाहर छोड़ा गया

 

हरिद्वार – पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार  के आदेशानुसार जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब/सट्टा/अवैध कार्यो में लिप्त रहने वाले लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करने के क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध व  पुलिस अधीक्षक नगर हरिद्वार  के निकट पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त अपराध में लिप्त अभियुक्त गणों को चयनित किया गया सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर के निर्देशन मैं चिन्हित अभियुक्त गणों के विरूद्ध  जिलाधिकारी  हरिद्वार को रिपोर्ट प्रेषित की गई ।  जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2022 अभियुक्त गण सोनू और शहजाद के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर / तड़ीपार की कार्रवाई की गई । अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना हाजा पर चोरी, लूट व मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के विभिन्न अभियोग पंजीकृत है । उक्त आदेश के क्रम में आज दिनांक 21.09.2022 को अभियुक्तगणो को जिला बदर की कार्यवाही करते हुये जनपद सीमा से बाहर छोडा गया तथा हिदायत दी गयी कि 06 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

 

Related Posts

हरिद्वार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 5,000 किलो प्लास्टिक जब्त, ₹1 लाख का चालान

  हरिद्वार, 14 जुलाई 2026। नगर निगम हरिद्वार, तहसील प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने आज खड़खड़ी स्थित बैरागी धर्मशाला के सामने नानक चंद नामक व्यक्ति के आवास पर…

मनरेगा जांच में बड़ा खुलासा: परिवहन विभाग का संविदा परिचालक बना मनरेगा मजदूर, ₹19,754 की राशि लौटाई

  *हरिद्वार, 08 जुलाई, 2026* विकासखंड नारसन की ग्राम पंचायत पीरपुरा में मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत पर हुई विस्तृत जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। उप जिला…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *