हरिद्वार-विगत काफी समय से बैरागी कैम्प क्षेत्र मे अबैध शराब तस्करी / बिक्री / मार पीट जैसे अपराधों मे संलिप्त अभियुक्त गुड्डू पुत्र शिवचरण निवासी बैरागी कैम्प थाना कनखल हरिद्वार, जिसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मामले शराब तस्करी के दर्ज हैं ,थाना कनखल से कई बार अभियुक्त गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। परन्तु जमानत पर छूटने पर अभियुक्त अपनी हरकतों से बाज नही आ रहा था ,जो पुनः अबैध शराब तस्करी का कार्य करने लगता है व  समाज विरोधी क्रिया कलापों व अपने निजी खर्चों की पूर्ति व लाभ के लिए शराब बिक्री करता है  । गुड्डू एक अभ्यस्त अपराधी बन गया था ।जिसकी शिकायत करने से जनता के लोग भी डरते थे । अभियक्त के विरुद्व थाना कनखल पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी व वर्तमान मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव / थाना हाजा से गुण्डा अधिनियम के अभियोग की अच्छी पैरवी होने के कारण जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार, के आदेशानुसार अभियुक्त गुड्डू को आज दिनांक 22.09.2022 को 02 माह के लिए  जिला बदर की कार्यवाही हेतु थाना हाजा को आदेश प्राप्त हुआ। उक्त आदेश के क्रम मे अभियुक्त गुड्डू पुत्र शिवचरण निवासी बैरागी कैम्प थाना कनखल जनपद हरिद्वार को जिला बदर की कार्यावाही करते हुये जनपद बिजनौर उ0 प्र0 की सीमा पर छोडा गया व हिदायत दी गयी कि उक्त आदेश का पालन नही किया गया तो अभियुक्त के विरुद्व पुनः कानूनी कार्यवाही की जायेगी 

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