ई-रिक्शा डीलरशिपों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम एवं संबंधित नियमों के अनुपालन की जांच हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान

 

*हरिद्वार 23 जून 2026*

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित ई-रिक्शा डीलरशिपों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम एवं संबंधित नियमों के अनुपालन की जांच हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार श्री निखिल शर्मा एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार श्रीमती नेहा झा के नेतृत्व में जगजीतपुर क्षेत्र में संचालित ई-रिक्शा डीलरशिपों के निरीक्षण हेतु संचालित किया गया।    

अभियान के दौरान क्षेत्र में स्थित विभिन्न ई-रिक्शा डीलरशिपों का निरीक्षण कर उनके द्वारा वैध ट्रेड सर्टिफिकेट (Trade Certificate) धारण किए जाने तथा अग्रिम कर (Advance Tax) के भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में आवश्यक अभिलेखों एवं वैधानिक औपचारिकताओं में अनियमितताएं पाई गईं।

जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर तीन ई-रिक्शा डीलरशिपों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। इसके अतिरिक्त चार अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामी निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए तथा प्रतिष्ठान बंद मिले। ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही हेतु नोटिस संबंधित प्रतिष्ठानों के शटरों पर चस्पा किए गए तथा स्वामियों को निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट तथा निर्धारित करों के भुगतान के वाहन व्यवसाय का संचालन किया जाना मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में भविष्य में भी नियमित निरीक्षण एवं कठोर प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार श्री निखिल शर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार श्रीमती नेहा झा, परिवहन कर अधिकारी हरिद्वार श्री मुकेश भारती तथा संभागीय निरीक्षक हरिद्वार श्री आनंद वर्धन सहित परिवहन विभाग की टीम उपस्थित रही।

परिवहन विभाग ने समस्त ई-रिक्शा विक्रेताओं एवं वाहन डीलरों से अपील की है कि वे सभी वैधानिक प्रावधानों, ट्रेड सर्टिफिकेट की शर्तों तथा कर भुगतान संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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