हरिद्वार: जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने बुधवार को अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु में गंगा एवं सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के दृष्टिगत जनपद में संचालित समस्त आर०बी०एम० चुगान/मिटटी खुदाई हेतु निर्गत अनुज्ञापत्र/अनुमति पर दिनांक 30.06.2022 के सूर्यास्त के पश्चात अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी जाती है। तद्नुसार समस्त पटटाधारक/अनुज्ञाधारक दिनांक 30.06.2022 के सूर्यास्त के पश्चात तत्काल खनन कार्य बन्द करना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अवैध खनन माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
सीवरेज के निर्माणाधीन कार्य त्वरित गति से होने से स्थानीय जनता,व्यापारियों एवं यात्रियों को होगी आवागमन में सुविधा
*हरिद्वार 19 अप्रैल 2026* हरिद्वार शहर के अंतर्गत सीवरेज कार्य हेतु खोदी गई सड़कों से क्षेत्रीय जनता,व्यापारियों को हो रही परेशानी के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विगत दिनों…


