नगर निगम द्वारा उक्त अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समस्त कंपनियों को एक सप्ताह की अवधि प्रदान की गई है।

  हरिद्वार-नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न डिश/केबल टीवी, मोबाइल नेटवर्क एवं ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा नगर निगम के स्ट्रीट लाइट पोलों पर बिना पूर्वानुमति एवं अनियोजित ढंग से तार लगाए गए थे। इन अवैध रूप से लगाए गए तारों को हटाए जाने की कार्यवाही नगर निगम हरिद्वार द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2025 से प्रारम्भ की जानी थी।

इस संबंध में समस्त सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा नगर निगम से अनुरोध किया गया कि उन्हें एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए, ताकि वे स्वयं ही अपने-अपने तारों को सुव्यवस्थित कर सकें तथा अनावश्यक एवं अवांछित तारों को हटा सकें।

नगर निगम द्वारा उक्त अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समस्त कंपनियों को एक सप्ताह की अवधि प्रदान की गई है। यह अवधि पूर्ण होने के उपरान्त यदि संबंधित कंपनियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जाती है तो नगर निगम द्वारा दिनांक 1/09/2025 से स्वयं तार हटाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कंपनियों की होगी।

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