महाराज के एक्शन के बाद कंपनी का अनुबंध निलंबित!

देहरादून। प्रदेश के लोकनिर्माण, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने एनएच 119 (नया एनएच-534) के किमी 175.00 से किमी 196.00 (गुमखाल से सतपुली) तक पक्की सड़क के साथ दो लेन का पुनर्वास और उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाने वाली मेसर्स कल्याण-शिवालिक इंफ्रा (जेवी) के पोकलैंड चालक द्वारा मलबा हटाने और सड़क खोलने को लेकर हुए विवाद के बाद डांडामंडी, दुगड्डा निवासी युवक की हत्या का संज्ञान लेते हुए उक्त कंपनी का अनुबंध तत्काल निलंबित करने के एनएच अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के लोकनिर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने एनएच 119 (नया एनएच-534) के किमी 175.00 से किमी 196.00 (गुमखाल से सतपुली) तक पक्की सड़क के साथ दो लेन का पुनर्वास और उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाने वाली मेसर्स कल्याण-शिवालिक इंफ्रा (जेवी) के पोकलैंड चालक द्वारा मलबा हटाने और सड़क खोलने को लेकर हुए विवाद के बाद डांडामंडी, दुगड्डा निवासी युवक सुमन देवरानी की हत्या का संज्ञान लेते हुए उक्त कंपनी का अनुबंध तत्काल निलंबित करने और दोषी पोकलैंड चालक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

ज्ञात हो कि 7 जून 2025 की रात्रि में पहाड़ कटान के पाश्चात मार्ग को खोले जाने के सम्बन्ध में मेसर्स कल्याण-शिवालिक इंफ्रा (जेवी) के पोकलेन चालक और आवागमन करने वाले यात्रियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई जिसके पश्चात पोकलेन वाहन चालक द्वारा 01 यात्री को पोकलेन मशीन द्वारा क्षति पहुंचाई गई जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त प्रकरण का लोक निर्माण मंत्री श्री महाराज ने विस्तृत संज्ञान लेते हुए कहा कि कार्यदायी कंपनी को अपने कर्मचारियों द्वारा या उनके बीच किसी भी गैरकानूनी, उपद्रवी या अव्यवस्थित आचरण को रोकने के लिए तथा कार्य स्थल के आसपास के क्षेत्र में शांति और लोगों तथा संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर समय सभी उचित सावधानियां बरतनी चाहिए थीं लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही है। इतना ही नहीं कंपनी द्वारा कई स्थानों पर कार्यस्थल से पहाड़ कटान के पश्चात मलबा पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया है जिससे आने जाने वाले यात्रियों को पूर्ण रूप से सुरक्षित यातायात उपलब्ध नहीं कराया गया।

एनएच अधिकारियों ने लोनिवि मंत्री सतपाल महाराज के सख्त रुख और उसके निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल प्रभाव से कंपनी के अनुबन्ध के निलंबन की संस्तुति कर दी है।

Related Posts

स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य निर्माण एवं FSSAI मानकों के पालन पर विशेष जोर*

  *हरिद्वार 13 जून 2026* सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षण एवं औषधि महिमानन्द जोशी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में जनपद में…

जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई: 7 ऑटो/विक्रम एवं 10 ई-रिक्शा सीज, 30 वाहनों के चालान

*हरिद्वार, 12 जून 2026* जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार जनपद में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा परिवहन नियमों का प्रभावी अनुपालन कराने…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *