26 जुलाई, 2025 तक विवाह पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क किया गया है।

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू होने की तिथि से विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिसके लिए पंजीकरण शुल्क रु0 250.00 (दो सौ पचास रुपये) निर्धारित किया गया था। आर्थिक कारणों से कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 06 जून, 2025 को जारी अधिसूचना के द्वारा समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड-2025 के अन्तर्गत ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता (दिनांक 27 जनवरी 2025) के लागू होने से पूर्व हुआ हो, इसके लिए दिनांक 26 जुलाई, 2025 तक विवाह पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क किया गया है।
श्रीमति आकांक्षा कोण्डे, मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी, यू0सी0सी0, हरिद्वार द्वारा सभी जनपद वासियों से अपील की गयी है कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्ति अपने विवाह का पंजीकरण अवश्य करवायें।

Related Posts

आईजी (कुंभ मेला 2027) योगेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सीसीआर हरिद्वार में गोष्ठी आयोजित

हरिद्वार आज मेला भवन सीसीआर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आईजी कुंभ मेला 2027 की जिम्मेदारी सम्हाल रहे श्री योगेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा गठित कुंभ…

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से करे संबंधित अधिकारी

  *हरिद्वार 27 अप्रैल 2026* जनपदवासियों की  समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *