राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च, 2022 को हरिद्वार रूड़की एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जाएगा

हरिद्वार– मा0 सिविल जज (एस.डी )/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री अभय सिंह ने अवगत कराया है कि वादकारीगण को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से मा0 जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्री विवेक भारती शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च, 2022 को हरिद्वार रूड़की एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन. आई. एक्ट वाद, बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद श्रम वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान संबंधी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन एवं भत्तों से संबंधित सिर्विस मामले, राजस्व एवं अन्य प्रकृति के सिविल वाद जिनमें सुलह-समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो, निस्तारण हेतु रखा जाएगा।
अतः जो कोई भी वादकारी अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, वह संबंधित न्यायालय में जहां पर उसका वाद लंबित है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी वाद को निस्तारण हेतु लोक अदालत में नियत करवा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सचिव श्री अभय सिंह ने अपील की है कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठाएं और अपने वादों को आपसी सुलह- समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निस्पादित करायें क्योंकि लोक अदालत में निपटाए गए वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती क्योंकि लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।

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