वरिष्ठता सूची पर, एक विशेष संगठन द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे निराधार तथ्यों का खंडन

 दिनांक 09/06/25

उत्तरांचल पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने यूपीसीएल द्वारा दिनांक 04/06/25 को जारी वरिष्ठता सूची पर, एक विशेष संगठन द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे निराधार तथ्यों का खंडन किया जैसे जिसमे विज्ञापन की तिथि से वरिष्ठता न दिया जाना, मा० उच्चतम न्यायालय एवं अन्य मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने व अन्य आदेशों का पालन ना करने जैसे अनेक आधे अधूरे व निराधार तथ्य संज्ञानित हुए हैं।

इसमें प्रथमतः यह स्पष्ट करना है कि मा० न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उनकी याचिका पर, याचिकाकर्ता की प्रेयर पर, याचिकाकर्ता पर लागू नियमों पर निर्भर करती है। अतः अन्य मा० न्यायालयों द्वारा पारित कोई आदेश उत्तराखंड के किसी विभाग पर स्वतः लागू नहीं हो सकती। इसीलिए मा० उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस प्रकरण पर दिनांक 14/02/25 को पैरा संख्या-12 पर स्पष्ट किया था कि यूपीसीएल में लागू नियमों के अनुसार रोटा कोटा लगाते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है। यह विडंबना है कि इतनी साधारण बात पर ग़लत भ्रम क्यूँ फैलाये जा रहे हैं व ग़लत तथ्य क्यों दिए जा रहे हैं कि उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का या भारत सरकार के आदेश नहीं माने गए।

दूसरा ग़लत तथ्य जो कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि विज्ञापन की तिथि से वरिष्ठता नहीं दी जा सकती, के संबंध में अवगत हो कि यूपीसीएल में लागू सेवा नियमावली के ज्यष्ठता के नियम 19(4) में सुस्पष्ट है कि जहां रोटा कोटा का सिद्धांत लागू है , यदि किसी वर्ष किसी एक संवर्ग के अभ्यर्थी विलम्ब से नियुक्त हुए हों तो ऐसी स्थिति में ज्येष्ठता का निर्धारण उसी प्रकार होगा जैसा कि समय पर आने पर होता है एवं नियम के अनुरूप ही वरिष्ठता का निर्धारण हुआ है।

तीसरा भ्रामक एवं राज्य को बाँटने वाला कथन कि मूल निवासी पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति नहीं की जा रही, के संबंध में अवगत हों कि पदोन्नत होने वाले सीधी भर्ती के अभियंता भी उत्तराखंड के मूल निवासी ही हैं। यह भी स्पष्ट करना है कि इस न्यायसंगत जारी ज्येष्ठता सूची में दोनों सीधी भर्ती एवं पदोन्नत सहायक अभियंताओं को 1:1 में रखा गया है जिससे पदोन्नत सहायक अभियंताओं को भी अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति का समान एवं बराबर अवसर उपलब्ध है।

एसोसिएशन ने पुनः अनुरोध किया कि नियमों के अनुरूप बनी सूची पर शीघ्र पदोन्नति आदेश निर्गत किए जाएँ।

 

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