हरिद्वार 05 मार्च 2025– जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी की बैठक आपदा कण्ट्रोल रूम सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सख़्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि तकनीकि रूप से निगरानी के साथ ही सामाजिक जागरूकता एवं भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी निर्देश दिए कि भ्रूण परीक्षण करने वाले एवं कराने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी तथा डिकॉय गर्भवती महिला को 60 हजार व सहयोगी एवं अन्य पुरुष एवं महिला को 40 हजार की धनराशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखा जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में कोई भी सेंटर भ्रूण परीक्षण न कर पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अल्ट्रासाउंड सेंटरो पर नियमित छापेमारी की जाए, तथा छापेमारी की डिटेल प्रत्येक बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
समिति ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण बताए जाने व टीम के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 5 केन्द्रो के पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अनुमोदन किया गया तथा 1 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया व 2 आवेदन पत्रों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए जबकि 7 अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीनीकरण हेतु अनुमोदन किया गया। समिति द्वारा 13 अल्ट्रासाउंड मशीनों के मशीन नम्बर चेक कर, अपडेट करते हुए फार्म बी जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रज्ञा हॉस्पिटल झबरेड़ा में अल्ट्रासाउंड संचालन हेतु डॉक्टर द्वारा योग्यता पूरी न करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया गया। बांके बिहारी नर्सिंग होम एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर रूड़की में केंद्र स्थानांतरण हेतु अनुमोदन दिया गया। आर्यन हॉस्पिटल एंड अल्ट्रासाउंड केंद्र लक्सर को केंद्र में स्थापित मशीन के विक्रय हेतु अनुमति प्रदान की गई। डॉ. शारदा स्वरूप मुख्य चिकित्सा सेवा भेल में सील अल्ट्रासाउंड मशीन को नियमानुसार डिस्पोज ऑफ़ करने की अनुमति प्रदान की गई।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.आरके सिंह, ऐसीएमओ डॉ.अशोक तोमर, समिति सदस्य यशपाल सिंह, एफ अली, डीसी प्रसाद, कविका शर्मा, रवि संदेल आदि उपस्थित थे।

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