हरिद्वार : जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री टी. आर. मलेठा ने जनपद-हरिद्वार स्थित संस्थानों- प्राचार्य / निदेशक / रजिस्ट्रार / प्रधानाचार्य, पालीटेक्निक / इंजिनियरिगं / पैरामेडिकल मेडिकल, इण्टर / हाईस्कूल / महाविद्यालय आदि को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि आई0टी0 सैल, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून के ईमेल द्वारा अनुसूचित जाति दशमोत्तर / पूर्वदशम छात्रवृत्ति के वर्ष 2022-23 के ऐसे छात्र / छात्राओं की सूची प्रेषित की गई है, जिनका ऑनलाईन आवेदन पत्र जिला स्तर पर सत्यापित / स्वीकृत कर दिया गया है, किन्तु उनका खाता आधार से डी०बी०टी० एनेबिल् नही होने के कारण, उनका अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की 40 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान नही किया जा सका है।
आई०टी० सैल द्वारा तत्काल इन छात्र / छात्राओं के बैंक खाते आधार से लिकं / सीडिंग / डी०बी०टी० एनेबिल् किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।

समाज कल्याण अधिकारी ने इन परिस्थितियों के दृष्टिगत, ऐसे संस्थानों से अनुरोध किया है कि ऐसे संबंधित छात्र / छात्राओं की सूची संस्थानों को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वे सम्बन्धित छात्र / छात्रा को अपना बैंक खाता दिनॉक 25-04-2023 तक आधार से लिंक / सीडिंग डी०बी०टी० एनेबिल् किये जाने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में जिन छात्र / छात्राओं द्वारा अपना बैंक खाता निर्धारित अवधि तक आधार से लिंक / सीडिंगं अथवा डी०बी०टी० एनेबिल् नहीं कराया जाता है, तो उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना संभव नही होगा, जिसके लिए छात्र / छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगें।

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