हरिद्वार: वादकारीगण को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सिकन्द कुमार त्यागी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी, 2023 को हरिद्वार रूडकी एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देते हुए सचिव/वरिष्ठ सिविल जज अभय सिंह ने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई.एक्ट वाद, बैंक धन वसूली वाद, मोटर, दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम बाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान सम्बन्धी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण बाद, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित सर्विस मामले राजस्व एवं अन्य प्रकृति के सिविल वाद, जिनमें सुलह-समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो, निस्तारण हेतु रखा जायेगा।
अतः जो कोई भी वादकारी अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, वह सम्बन्धित न्यायालय में जहाँ पर उसका बाद लंबित है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद को निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करवा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सचिव अभय सिंह ने अपील की है कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठायें और अपने वादों को आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित कराये क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाये गये वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।
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