दिनांकः 03 मई, 2025
देहरादून-उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार यदि यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों मंे फ्यूल एण्ड पावर पर्चेच कॉस्ट एडजेस्टमेंट (थ्च्च्ब्।) मद मे चार्ज किया जाता है, इसके विपरीत यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में थ्च्च्ब्। मद में वापिस किया जाता है। आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिये अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के सापेक्ष माह मार्च, 2025 की विद्युत क्रय लागत मद में भारी बचत हुई। इस बचत की धनराषि को यूपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को माह मई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष निर्गत बिलों में एफपीपीसीए मद में रु0 101 करोड़ (रु0 0.89 प्रति यूनिट) छूट प्रदान करने के आदेष निर्गत किये गये हैं। इससे पूर्व भी यूपीसीएल द्वारा माह जुलाई, 2024 में औसतन रु0 0.30 प्रति यूनिट, अगस्त, 2024 में रु0 0.52 प्रति यूनिट, सितम्बर, 2024 में रु0 0.23 प्रति यूनिट, अक्टूबर, 2024 में रु0 0.70 प्रति यूनिट, नवम्बर, 2024 में रु0 0.88 प्रति यूनिट, दिसम्बर, 2024 में रु0 0.85 प्रति यूनिट, मार्च, 2025 में औसतन रु0 1.19 प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गयी है। माह मई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष बिजली बिलों में श्रेणीवार थ्च्च्ब्। मद में मिलने वाली छूट निम्नानुसार हैः
उपभोक्ता श्रेणी प्रति यूनिट छूट
घरेलू 26 पैसे से 71 पैसे
अघरेलू 103 पैसे
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी 97 पैसे
प्राइवेट ट्यूबवैल 31 पैसे
कृशि गतिविधयां 44 पैसे से 51 पैसे
एल. टी. इण्डस्ट्री 95 पैसे
एच. टी. इण्डस्ट्री 95 पैसे
मिक्स लोड 89 पैसे
रेलवे टैªक्षन 89 पैसे
ई.वी. चार्जिंग स्टेषन 89 पैसे
अन्य निर्माण कार्यों के लिये अस्थायी विद्युत आपूर्ति 110 पैसे