देहरादून-यूपीसीएल द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को माह जुलाई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष दी जा रही बिलो मे भारी छूट”
माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार यदि यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों मंे फ्यूल एण्ड पावर पर्चेच कॉस्ट एडजेस्टमेंट (थ्च्च्ब्।) मद मे चार्ज किया जाता है, इसके विपरीत यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में थ्च्च्ब्। मद में वापिस किया जाता है। माननीय आयोग द्वारा वर्श 2025-26 के लिये अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के सापेक्ष माह मई, 2025 की विद्युत क्रय लागत मद में भारी बचत हुई। इस बचत की धनराषि को यूपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को माह जुलाई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष निर्गत बिलों में एफपीपीसीए मद में रु0 112 करोड़ (रु0 0.81 प्रति यूनिट) छूट प्रदान करने के आदेष निर्गत किये गये हैं। इससे पूर्व इसी वर्श माह मई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष निर्गत बिलों में एफपीपीसीए मद में रु0 101 करोड़ (रु0 0.89 प्रति यूनिट) की छूट भी प्रदान की जा चुकी है। माह जुलाई, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष बिजली बिलों में श्रेणीवार थ्च्च्ब्। मद में मिलने वाली छूट निम्नानुसार हैः
उपभोक्ता श्रेणी
प्रति यूनिट छूट
घरेलू
24 पैसे से 65 पैसे
अघरेलू
94 पैसे
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी
88 पैसे
प्राइवेट ट्यूबवैल
29 पैसे
कृशि गतिविधयां
40 पैसे से 46 पैसे
एल. टी. इण्डस्ट्री
87 पैसे
एच. टी. इण्डस्ट्री
86 पैसे
मिक्स लोड
81 पैसे
रेलवे टैªक्षन
81 पैसे
ई.वी. चार्जिंग स्टेषन
81 पैसे
अन्य निर्माण कार्यों के लिये अस्थायी विद्युत
आपूर्ति
100 पैसे