जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के अनुमोदन पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने की संस्तुति

 

*हरिद्वार 01 मई 2026*

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर के सिंह अवगत कराया है कि पी सी पी एन डी टी अधिनियम के अंतर्गत चल रही मुखबिर योजना के तहत पिरान कलियर क्षेत्र की गुप्त सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर उनके द्वारा डॉ अनिल वर्मा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई पिरान कलियर के सिटी हेल्थकेयर केंद्र के निरीक्षण के दौरान केंद्र में स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं पाई गई , केंद्र स्वामी डॉ बिलाल रिजवी से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि अल्ट्रासाउंड मशीन किसी राजा अली निवासी मंगलौर को बेच दी गई है, जिससे संबंधित दस्तावेज केंद्र से उपलब्ध हुए । पी सी पी एन डी टी अधिनियम 1994 के अंतर्गत बिना पंजीकरण के
कोई भी व्यक्ति या केंद्र अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकता है यह अवैध है क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग जांच करने का खतरा होता है । संबंधित रिपोर्ट डॉ अनिल वर्मा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी गई जो जिलाधिकारी को प्रेषित की गई ,जिस पर जिलाधिकारी द्वारा केंद्र स्वामी डॉ बिलाल रिजवी एवं जिस व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी गई राजा अली पर कार्यवाही करने हुए पी सी पी एन डी टी अधिनियम 1994 के अंतर्गत आपराधिक परिवाद दर्ज किए करने के लिए अनुमोदन दिया गया ।

Related Posts

देश में पहली बार पतंजलि ने जनजातीय समुदाय को जियो टैगिंग से किया मैपिंग, यह बड़ा कठिन और अनूठा कार्य रहा

हरिद्वार: उत्तराखंड में अब तक 1300 औषधीय पौधों का रिकार्ड मिलता है। लेकिन अकेले पतंजलि ने जनजातीय क्षेत्रों के महज पांच जिलों में अध्ययन करके 1011 पौधों को खोज निकाला…

जनपद में डेंगू से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, सभी व्यवस्थाएं रहें सुदृढ़ – जिलाधिकारी

  *हरिद्वार 16 मई 2026* राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर डेंगू के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में संबंधित विभागों…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *