हरिद्वार
दिनांक -05-04-24
आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा दिए गए कड़े दिशा-निर्देशों के क्रम में श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार महोदय के आदेश वाद संख्या- 55/2024, 65/2024 व 44/2024 अन्तर्गत धारा 3/4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन में अभियुक्त 1- कार्तिक पुत्र शेर सिंह निवासी गांधी बाल्मीकि बस्ती कोतवाली नगर हरिद्वार 2- जितेंद्र भारद्वाज पुत्र सुरेंद्र भारद्वाज निवासी ऋषिकुल कॉलोनी हरिद्वार 3- रचित गुप्ता पुत्र कुंजन लाल गुप्ता निवासी झुग्गी झोपड़ी रोड़ी बेल वाला कोतवाली नगर हरिद्वार को 30 दिवस के लिए जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ।
उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्तों (गुण्डा व्यक्ति) को जनपद सीमा से बारात निकाल कर जनपद देहरादून में रवाना किया गया।
अभियुक्तों को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगे।
*नाम पता जिला बदर अभियुक्तगण*
1- कार्तिक पुत्र शेर सिंह निवासी गांधी बाल्मीकि बस्ती कोतवाली नगर हरिद्वार
2- जितेंद्र भारद्वाज पुत्र सुरेंद्र भारद्वाज निवासी ऋषिकुल कॉलोनी हरिद्वार
3- रचित गुप्ता पुत्र कुंजन लाल गुप्ता निवासी झुग्गी झोपड़ी रोड़ी बेल वाला कोतवाली नगर हरिद्वार
*पुलिस टीम*
(1) उ0नि0 विक्रम बिष्ट
(2) कां0 अनिल चौहान