हरिद्वार पुलिस द्वारा किया गया एक शातिर अभियुक्त को जिला बदर

बहादराबाद हरिद्वार

 

 अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार महोदय के आदेश दिनांक 02/01/24, वाद सख्या-143/2023 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन मे अभि0 सोनू पुत्र धन्नू उर्फ ध्याल सिंह निवासी ग्राम बहादराबाद हरिद्वार को 30 दिवस के लिए जिला बदर के आदेश प्राप्त हुआ।

आदेश के अनुपालन में अभियुक्त (गुण्डा व्यक्ति) सोनू को अपर उ0नि0 तरूण कुमार व कानि.120 वीर सिंह द्वारा जिला बदर की कार्यवाही में अभियुक्त सोनू को जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला मुजफ्फर नगर उ0प्र0 में रवाना किया गया।

अभियुक्त को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व समयाअवधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगा।

*जिला बदर अभियुक्त*
1- सोनू पुत्र धन्नू उर्फ ध्याल सिंह निवासी ग्राम बहादराबाद हरिद्वार।

*पुलिस टीम*
1-अ0उ0नि0 तरूण कुमार,
2-कानि0 120 वीर सिंह

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