हरिद्वार समाचार– कृषि  उत्पादन मण्डी समिति हरिद्वार यूनियन हरिद्वार के सचिव दिग्विजय  सिंह द्वारा नवीन फल-सब्जी मण्डी परिसर में निरिक्षण के दौरान फर्म मै0रोची  राम रोशन  लाल दुंकान संख्या सी-3 नविन फल-सब्जी मण्डी हरिद्वार समिति द्वारा आवंंिटत दुकान पर निर्दिश्ट कृषि  उतपादको के व्यापार के स्थान पर चाय समोसा आदि के व्यापार करने पर उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष हरिद्वार को फर्म का लाईसेंस निलम्बन की संस्तुति कि गई हैं जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी द्वारा फर्म को प्रदत्त थौक व्यापारी एंव आढतिया  का लाइसेस निरस्त कर दिया गया हैं सचिव द्वारा अवगत कराया गया हैं कि श्री गोपाल सिंह चैहान उप जिलाधिकारी हरिद्वार/अध्यक्ष कृषि उत्पादक मण्डी समिति हरिद्वार दिनांक-14/05/2021 को मण्डी में व्यापारियों की  बैठक आयोजित कर उत्तराखण्ड शासन  द्वारा करोना संक्रमण काल में जारी किये गये दिशा  निर्देषो के अनुसार व्यापार करने हेतू दिशा  निर्देष प्रदान किये गये थें सब्जी मण्डी में व्यापारियो को निदिश्ट कृषि उत्पादको को क्रय  विक्रय हेतू लाइसेंस तथा दुकांन आवंटित कि गई हैं सम्बधित फ्रम द्वारा करोना सक्रमण काल में शासन  से प्राप्त दिशा  निर्देषो का स्पश्ट रूप् से उल्लघंन करते हुये दुकान पर चाय समोसा आदि बेचा जा रहा था जोकि वर्तमान में इस महामारी के दौर में शासन  से प्राप्त एस0औ0पी0 का उल्लघंन है एवं मण्डी समिति से व्यापरी को प्रदान किये गये लाइसेंस की शर्तो  के उल्लघंन के साथ-साथ फर्म को समिति द्वारा जिस कार्य हेतू दुकांन आवंटित की गयी है उसका स्पश्ट उल्लघंन है

इस अवसर पर सचिव दिग्विजय  सिंह द्वारा समस्त व्यापारियों को निर्देषित किया गया है कि सभी व्यापारीगण शासन  से प्राप्त दिशा -निर्देषों के क्रम में ही व्यापार करना सुनिष्चित करें अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित के विरूध आवश्यक  वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

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