देहरादून समाचार– जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अन्य चिकित्सकों के साथ क्लीनिकल एस्टबलिसमेंट एक्ट तथा कोविड-19 के उपचार में कतिपय निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के ईलाज में अनावश्यक पैसा लेने की शिकायतों के सम्बन्ध में वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी और सम्बन्धित चिकित्सकों को निर्देशित किया कि जो अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की बिना अनुमति के कोविड-19 सक्रमित रोगियों का ईलाज कर रहे हैं और कोविड-19 के प्रोटोकाॅल और गाईडलाईन के अनुरूप कार्य नही कर रहे हैं उनपर सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन कतिपय अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के मरीजों से अनावश्यक शुल्क लिया गया है उनसे तत्काल अनावश्यक शुल्क सम्बन्धित को वापस कराया जाए। साथ ही क्लीनिक एस्टबलिसमेंट अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित चिकित्सालयों पर कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि एक बार पुनः सभी अस्पतालों को स्पष्ट चेतावनी दी जाए कि सभी अस्पताल कोविड-19 की गाईडलाइन्स का पालन करें तथा ईलाज की विभिन्न प्रकार की दरों को बोर्ड पर चस्पा करें तथा मरीजों से तार्किक रूप से उपचार का शुल्क प्राप्त करें। उल्लंघन करने वाले चिकित्सालयों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाए।
इस दौरान उप मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ संजीव दत्त ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि उनकी टीम द्वारा जनपद के कतिपय अस्पतालों जिनके द्वारा अधिक शुल्क वसूली की शिकायतें मिली थीं उन बहुत से अस्पतालों से सम्बन्धित पेशेन्टस के परिजनों को वापस लौटाए गए हैं और अभी आगे भी यह कार्यवाही गतिमान है