हरिद्वार समाचार– राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 10 मार्च 2021 के क्रम में जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के पांच वर्ष के कार्यकाल की अवधि माह मार्च, 2021 में समाप्त हो रही है। जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायत के परिसीमन/पुनर्गठन के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने है, जिस हेतु जनपद हरिद्वार की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया जाना अति आवश्यक है।
    इस संबंध में श्री सी0रविषंकर, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने जनपद हरिद्वार की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली-1994) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
कार्यक्रमानुसार क्षेत्र पंचायत नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 12 मार्च 2021 को, ग्राम पंचायतवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति दिनांक 15.03.2021 से 16.03.2021 तक, कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना एवं प्रशिक्षण देना और गणना/सर्वेक्षेण से संबंधित आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराना दिनांक 17.03.2021 से 19.03.2021 तक, संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना/सर्वेक्षण करना दिनांक 20.03.2021 से 03.04.2021 तक, प्रारूप निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपियां तैयार करना दिनांक 05.04.2021 से 07.04.2021 तक, प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय हरिद्वार में जमा करना दिनांक 08.04.2021 से 09.04.2021 तक, प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इन्ट्री एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना दिनांक 12.04.2021 से 01.05.2021 तक, प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराना दिनांक 03.05.2021 से 04.05.2021 तक, निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन दिनांक  05.05.2021 को, निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराना तथा दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करना दिनांक 06.05.2021 से 12.05.2021 तक, प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की जांच एवं निस्तारण करना दिनांक 13.05.2021 से 19.05.2021 तक, पूरक सूची की पाण्डुलिपिंया तैयार करना 20.05.2021 से 22.05.2021 तक
पूरक सूची की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध कराना दिनांक 24.05.2021 को,
पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना तथा मूल सूची के साथ संलग्न करना दिनांक 25.05.2021 से 28.05.2021 तक,
तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त करना दिनांक 29.05.2021 को एवं निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन दिनांक 31.05.2021 को किया जाएगा।
दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिष्चय के विरूद्व, विनिष्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील की जा सकेगी। अपील उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसने अपील की विषय वस्तु पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाया हो अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिष्चय से भिन्न होने की स्थिति में विनिष्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।अपील का निस्तारण होने तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नही होगा।

      जनपद हरिद्वार के निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की        सन्दर्भ तिथि 01 जनवरी, 2021 निर्धारित की जाती है, अर्थात पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जायेगा, जिन्होने 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं जो नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिये अर्ह हो।

उक्त विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यायपक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा जनपद हरिद्वार के सभी ग्राम पंचायतों में सर्व-साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी और सूचना संम्बन्धित मुख्यालयों के सूचना पटों पर चस्पा किया जायेगा।

निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के दौरान पडने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/ कार्मिकों को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा। कार्य स्थल पर फेस मास्क लगाए रखना होगा। घर के मुखिया अथवा वरिष्ठ सदस्य से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी। अनावश्यक भीड इकठ्ठा करने एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नही किया जाएगा। सैनीटाईजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात हाथों को सैनिटाइज किया जायेगा।
कार्मिक कन्टेनमेंट जोन में नही जायेेंगे। कन्टेन्मेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड पाॅजिटिव हो, तो उसे इसी सूचना तत्काल यथा स्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक होगा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *