हरिद्वार: भेल हरिद्वार पीठ बाजार के वैन्डर्स से अनाधिकृत शुल्क वसूली
पर रोक लगाये जाने के आशय से पीठ बाजार के वैन्डर्स ने भेल हरिद्वार पीठ
बाज़ार सोसाइटी (रजि.) के माध्यम से उप जिलाधिकारी हरिद्वार को हस्ताक्षर
युक्त निवेदन पत्र दिया है।

भेल हरिद्वार पीठ बाज़ार सोसाइटी (रजि.) के अध्यक्ष मनीराम ने बताया कि
बी.एच.ई.एल. हरिद्वार औध्यौगिक नगरी क्षेत्र में लग रहे समस्त पीठ
बाजारों के वैन्डर्स से सम्पदा विभाग बी.एच.ई.एल. रानीपुर हरिद्वार
द्वारा अवैधानिक शुल्क ज़बरण वसूल किया जा रहा है जिस पर माननीय उच्च
न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेशनुसार सम्वैधानिक छावनी बोर्ड एक्ट
2006 के खण्ड 47 के अनुसार नागरीय सेवाओं के स्ट्रीट वैंडिंग एक्ट के तहत
वैन्डिंग कमेटी गठित नहीं हो जाती तबतक बी.एच.ई.एल. हरिद्वार उपनगरी
सम्पदा विभाग द्वारा जबरन शुल्क वसूली पर रोक लगाई जाये। जिसके लिये उप
जिलाधिकारी हरिद्वार को भेल हरिद्वार पीठ बाजार के वैन्डर्स का हस्ताक्षर
युक्त निवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष मनीराम के साथ गये भेल हरिद्वार पीठ बाजार के वैन्डर्स
प्रनिधियों ने बताया कि भेल पीठ में वैन्डर्स द्वारा बी.एच.ई.एल.
हरिद्वार उपनगरी सम्पदा विभाग को मार्च 23 में रूपये 4000/- से 6500/- तक
त्रैमासिक अनुरक्षण शुल्क दिया जा चुका है तथा पुन: आगामी त्रैमासिक
अनुरक्षण शुल्क वसूलने का दबाव बना कर आतंक मचाते हुए धमकाया जा रहा है
कि हम वैंडर्स को पीठ में दुकानदारी नहीं करने दी जायेगी।

आगे उन्होने कहा कि हरिद्वार नगर निगम व रूड्की नगर निगम, बहादाराबाद व
नज़दीकि निकायों से जानकारी प्राप्त करने पर पाया है कि इस तरह के पीठ
बाज़ारों में रोजमर्रा के आधार पर शुल्क लिया जाता है। जबकि बी.एच.ई.एल.
हरिद्वार उपनगरी सम्पदा विभाग त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या सालाना शुल्क
जबरन आतंकियों की तरह वसूला जा रहा है जिससे पीठ बाजार के वैन्डर्स
रोज़ीरोटी के लिये डरे हुए हैं एवं कर्ज़ा लेकर किसी प्रकार से बी.एच.ई.एल.
हरिद्वार उपनगरी सम्पदा विभाग के कर्मचारियों को भुगतान करते हैं जिसकी
उन्हे वैधानिक रसीद भी ज़ारी नहीं की जाती है।

भेल हरिद्वार पीठ बाज़ार सोसाइटी (रजि.) और पीठ बाजार के वैन्डर्स ने उप
जिलाधिकारी हरिद्वार से मांग की है कि जबतक संवैधानिक उत्तराखण्ड सरकार
द्वारा अनुमोदित माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेशनुसार
वैन्डिंग कमेटी गठित नहीं हो जाती तबतक बी.एच.ई.एल. हरिद्वार उपनगरी
सम्पदा विभाग द्वारा जबरन शुल्क वसूली पर रोक लगाई जाये।

उप जिलाधिकारी हरिद्वार को निवेदन पत्र प्रस्तुत करने मनीराम, अशोक
उपाध्याय, रामपाल सिंह शर्मा, बबलू शर्मा, संजय कुमार, पवन कुमार आदि
पहुंचे थे।

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