आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी

हरिद्वार
आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी
दिनांक 29 नवम्बर,2022
हरिद्वार: अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन के तत्वावधान में मंगलवार को होटल गंगा रिवेरा में आम उपभोक्ताओं को नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की किस प्रकार जांच की जानी है तथा आम उपभोक्ताओं को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं, इस विषय को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी श्री शरद पुरी, नगर मजिस्ट्रेट श्री अवधेश कुमार सिंह, एसपी क्राइम सुश्री रेखा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
बैठक में उपभोगता संरक्षण अधिनियम की विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील बत्रा, नगर मजिस्ट्रेट श्री अवधेश कुमार सिंह ने नवीन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या-क्या लाभ है, के बारे में बताया ।
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सुश्री मनु शिवपुरी ने आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहने तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर संगठन के प्रदेश सचिव सर्वश्री अर्क शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष रचित कुमार, पंडित दिव्यांश शर्मा, जिला अध्यक्ष चौधरी संजीव बालियान, जिला उपाध्यक्ष तरुण शर्मा, जिला प्रवक्ता एडवोकेट चेतन वर्मा, सीए मृणालि शर्मा, तन्मय गुप्ता, आकाश भारद्वाज, हर्षुल शर्मा, अर्पण शर्मा, पंडित राम कुमार शर्मा, तन्मय वशिष्ठ, विशाल गर्ग, विभाष मिश्रा, रामचंद्र, एडवोकेट ईशान सचदेवा सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।
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