दिनांकः 04 मार्च, 2025 देहरादून
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार यदि यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों मंे फ्यूल एण्ड पावर पर्चेच कॉस्ट एडजेस्टमेंट (थ्च्च्ब्।) मद मे चार्ज किया जाता है, इसके विपरीत यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में थ्च्च्ब्। मद में वापिस किया जाता है। आयोग द्वारा वर्श 2024-25 के लिये अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के सापेक्ष माह जनवरी, 2025 की विद्युत क्रय लागत मद में भारी बचत हुई। इस बचत की धनराशि को यूपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को माह मार्च, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष निर्गत बिलों में एफपीपीसीए मद में रु0 137 करोड़ (रु0 1.19 प्रति यूनिट) छूट प्रदान करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। माह मार्च, 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष बिजली बिलों में श्रेणीवार थ्च्च्ब्। मद में मिलने वाली छूट निम्नानुसार हैः
उपभोक्ता श्रेणी प्रति यूनिट छूट
घरेलू 35 पैसे से 95 पैसे
अघरेलू 137 पैसे
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी 129 पैसे
प्राइवेट ट्यूबवैल 41 पैसे
कृशि गतिविधयां 59 पैसे
एल. टी. इण्डस्ट्री 127 पैसे
एच. टी. इण्डस्ट्री 127 पैसे
मिक्स लोड 119 पैसे
रेलवे टैªक्शन 118 पैसे
ई.वी. चार्जिंग स्टेशन 114 पैसे
इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी माह जुलाई, 2024 से दिसम्बर, 2024 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष उपभोक्ताओं को रु0 427 करोड़ एफ.पी.पी.सी.ए. मद में वापिस करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।