देहरादून समाचार– मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को 06 माह हेतु ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। यह ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 06 माह की अवधि के लिये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान ऋण प्राप्त खाताधारकों और इंगित अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले खाताधारकों को अनुमन्य होगी।
पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखण्ड देश में प्रथम – यूपीसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका
‘देहरादून उत्तराखण्ड राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में यूपीसीएल निरन्तर प्रयासरत है। इसी क्रम में ‘‘पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना’’ के अंतर्गत…
