जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई: 7 ऑटो/विक्रम एवं 10 ई-रिक्शा सीज, 30 वाहनों के चालान

*हरिद्वार, 12 जून 2026*

जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार जनपद में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा परिवहन नियमों का प्रभावी अनुपालन कराने के उद्देश्य से आज रेलवे स्टेशन, वाल्मीकि चौक, कर्नाटक भवन एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।    

अभियान का नेतृत्व एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा एवं एआरटीओ (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा द्वारा किया गया। अभियान में परिवहन कर अधिकारी रविन्द्र पाल सैनी सहित विभागीय प्रवर्तन दल भी सम्मिलित रहा।

प्रवर्तन अभियान के दौरान सार्वजनिक परिवहन वाहनों, ऑटो-रिक्शा, विक्रम एवं ई-रिक्शाओं की सघन जांच की गई। जांच के दौरान फिटनेस प्रमाणपत्र के अभाव, परमिट की शर्तों के उल्लंघन, बिना वैध दस्तावेज वाहन संचालन, बीमा एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की कमी जैसी विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर कुल 30 वाहनों के चालान किए गए। वहीं गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 07 ऑटो/विक्रम वाहनों को सीज किया गया।

इसके अतिरिक्त ई-रिक्शाओं की विशेष जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 10 ई-रिक्शाओं को भी सीज किया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों एवं स्वामियों को यात्री सुरक्षा एवं परिवहन नियमों के पालन के संबंध में जागरूक भी किया गया।

एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा एवं जनपद में बढ़ते यातायात दबाव के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा बिना वैध फिटनेस, परमिट अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के वाहन संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

एआरटीओ (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा ने कहा कि परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। जनहित एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सदैव अद्यतन रखें तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों का पूर्णतः पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जनपद में सुरक्षित, सुगम एवं नियमसम्मत परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा इस प्रकार के औचक प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे।

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