*हरिद्वार 29 अगस्त 2025*
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने अवगत कराया गया की उनके द्वारा जनपद में स्थित विभिन्न वाहन डीलरशिप का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में उनके द्वारा सभी को नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए साथ ही उन्होंने आर.टी.ओ. कर दर (Tax Rate) की सूची प्रत्येक डीलरशिप परिसर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन बिक्री की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के भीतर वाहन का पंजीकरण (Registration) कराया जाए। कोई भी अपंजीकृत वाहन शो-रूम से बाहर न ले जाया जाए। वाहन का समस्त विवरण सही एवं पूर्ण रूप से वाहन पोर्टल (Vahan Portal) पर दर्ज किया जाए। अन्य आवश्यक निर्देश समय-समय पर डीलरशिप को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उनका पालन अनिवार्य होगा। डीलरों को निर्देशित किया गया कि कम्प्लायंस रिपोर्ट 7 दिन के भीतर ए.आर.टी.ओ. कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
