नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5.0 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 5.0 की शुरुआत कल यानी गुरुवार से होगी। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमेंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। अक्तूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्यौहार जैसे की दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्यौहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।
केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। अनलॉक-5.0 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
केंद्र ने स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को 15 अक्तूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी है। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटर दोबारा खोलने से पहले अभिभावकों की मंजूरी लेना आवश्यक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की इजाजत दी गई है।
केंद्र की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी ऑप्शनल बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है तो वो जारी रहेगी। कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है।