हरिद्वार l जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडेय ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 167/XII (1)/22-86 (16) / 2019 – TC दिनांक 24 मार्च, 2022 के द्वारा जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन हेतु संशोधित समय-सारणी निर्गत की गई थी।

उल्लेखनीय है कि शहरी विकास अनुभाग-3 उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या – 166 ( 2 ) / IV (3) / 2022-1 (7न0नि0 ) / 2021 दिनांक 31 मार्च, 2022 के द्वारा जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड़ लक्सर के ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में गठित हो जाने के फलस्वरूप जिला पंचायत हरिद्वार व क्षेत्र पंचायत लक्सर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित हो रहे है, जिस कारण जनपद हरिद्वार में पुनः परिसीमन कराये जाने की अपरिहार्यता है।

अतः उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 181 (1) /XII(1)/22-86 (16) / 2019 – TC दिनांक 02 अप्रैल, 2022 के क्रम में इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या – 1832 / पं0-7 / त्रि0पं0नि0 / आरक्षण / 2021-22 दिनांक 26 मार्च, 2022 द्वारा निर्गत जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है।

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