हरिद्वार: जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1601 दिनांक 18 नवम्बर 2021 एवं शासनादेश संख्या-488 दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा संसूचित कार्यक्रम के कम में जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु आरक्षण कार्यालय विज्ञप्ति संख्या-453 दिनांक 13 जुलाई, 2022 द्वारा किया गया था, जिसमें, जनपद हरिद्वार के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत के अन्य पिछडा वर्ग हेतु स्थानों और पदों के आरक्षण में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण की संस्तुतियों/सीमा तक आंशिक संशोधन करते हुए विज्ञप्ति संख्या 612 दिनांक 20 अगस्त,2022 द्वारा, इन पदों व स्थानों के संशोधित आरक्षण की अनन्तिम सूची निर्धारित प्रारूप पर, अन्य पिछडा वर्ग के सापेक्ष किए गए अनन्तिम संशोधन प्रस्ताव पर ही, किसी भी हितवद्व व्यक्ति द्वारा, आपत्तियाँ दिनॉक 21 एवं 22 अगस्त 2022 तक, आमंत्रित की गयी थी, जिसके क्रम में  प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई जिलाधिकारी द्वारा विकास भवन  रोशनाबाद में शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों को एक-एक करके उपस्थित आपत्तिकर्ता की  मौजूदगी  में सुना गया और आपत्तियों का निस्तारण किया गया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) श्री वीर सिंह बुदियाल, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री अतुल प्रताप सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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