हरिद्वार. हरीद्वार

हार्डवेयर व्यापारी संतोष महेश्वरी को धमकाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने सम्बन्धी प्रकरण का एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर गठित स्पेशल पुलिस टीम ने सफल खुलासा करते हुए दो युवकों को कॉल व टेक्स्ट मैसेज करने के लिए प्रयुक्त मोबाइलों समेत दबोचा।

दिनांक 09/03/2023 को फोन कॉल से धमकी देने के सम्बन्ध में कोतवाली हरिद्वार में दर्ज मु0अ0सं0 189/2023 धारा 384/506 में चल रही विवेचना के बीच व्यापारी को पुनः 2 जून की शाम को नए नम्बरों से टेक्स्ट मैसेज से धमकी मिलने के साथ ही उक्त दोनों नम्बरों से (उसी प्रकार पहले कॉल, बाद में टेक्स्ट मैसेज) रायवाला के दो व्यापारियों को धमकी दी गई थी। जिस सम्बन्ध में थाना रायवाला में भी अलग-अलग मुकदमें दर्ज हैं।

गठित स्पेशल टीम ने फोन कॉल/मैसेज करने के लिए प्रयोग किए गए मोबाइल नंबर की CDR का गहनतापूर्वक अवलोकन कर इलेक्ट्रॉनिकली अन्य कई बातों का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ फील्ड में अपने मुखबिरों का जाल बिछाते हुए अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार व गोविंद बाबा को हिरासत में लेकर मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया।

विवेचना के दौरान पता चला है कि अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार विलासपुर छत्तीसगढ स्थित अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़ाई के दौरान छठवीं कक्षा में भागकर हरिद्वार आ गया था। इस दौरान घाटों पर गोताखोरी करने व गंगा ढूंढने के वह अन्य गोताखोरों को मिले स्वर्ण अथवा चांदी के आभूषण आदि को तुरंत खरीदकर आगे बेचने के उसके काम के कारण उसका नाम छोटा सुनार पड़ा। अन्य अभियुक्त गोविंद बाबा निर्धन निकेतन विद्यालय से दसवीं फेल होकर अस्थाई चाय की दुकान चलाता है।

अक्सर एक साथ शराब पीने के दौरान दोनों अभियुक्तों ने रंगदारी मांगने का प्लान तैयार किया। थोक विक्रेता के पास मोटी रकम आने की जानकारी होने पर अभियुक्तों ने फिरौती में मोटी रकम हासिल करने के लिए पहले हरिद्वार निवासी हार्डवेयर व्यापारी की दुकान के बोर्ड से उसका नम्बर लिया और रायवाला निवासी व्यापारियों के दुकान के बोर्ड पर नम्बर अंकित न होने पर उनके द्वारा संचालित स्कूल से नम्बर प्राप्त कर तीनों नम्बरों पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर चौथ मांगी।

*अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मुकदमें-*
1- मु0अ0सं0 189/ 2023 धारा 384, 506 IPC, चालानी थाना को0नगर हरिद्वार, वादी- हार्डवेयर व्यापारी संतोष महेश्वरी
2- मु0अ0सं0 84/2023 धारा 384 IPC, चालानी थाना रायवाला देहरादून, वादी- अरविंद कुमार संचालक जुगरान हार्डवेयर हरिपुर कला
3- मु0अ0सं0 85/ 2023 धारा 384 IPC, चालानी थाना रायवाला देहरादून, वादी- प्रेम लाल शर्मा प्रॉपर्टी डीलर (पूर्व प्रधान हरिपुर कला)

*अभियुक्त 👇*
1- वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार पुत्र कैलाश चंद निवासी हरिपुर कला रायवाला
2- गोविंद बाबा पुत्र महाकाल गिरी निवासी हिल बाईपास खड़खड़ी

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