01 गुण्ड़ा अभियुक्त को पुलिस ने किया तड़ीपार

हरिद्वार
दिनांक 21-03-2024

 

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु एसएसपी हरिद्वार द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देशों के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त संदीप उर्फ सापू पुत्र जोनी को 03 माह (90 दिवस) के लिए जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।
श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार महोदय के आदेश वाद सख्या-18/2024 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन मे अभियुक्त संदीप उर्फ सापू पुत्र जोनी निवासी-मोतीचूर झुग्गी झोपड़ी भूपतवाला हरिद्वार हरिद्वार को 90 दिवस के लिए जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ।

आदेश के अनुपालन में अभियुक्त (गुण्डा व्यक्ति) संदीप उर्फ सापू को पुलिस टीम द्वारा जिला बदर की कार्यवाही में अभियुक्त संदीप उर्फ सापू को जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला देहरादून में रवाना किया गया।

अभियुक्त को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगा।

*जिला बदर अभियुक्त*
1-संदीप उर्फ सापू पुत्र जोनी निवासी-मोतीचूर झुग्गी झोपड़ी भूपतवाला हरिद्वार।

*पुलिस टीम*
1-उ0नि0 संजीत कण्डारी,
2-कानि0 राहुल धानिक
3-कानि0 विकटेश्वर

Related Posts

लाठी डंडों से लैस होकर जानलेवा हमले के मामले में सिडकुल पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सिडकुल हरिद्वार थाना सिडकुल पर दिनांक 10.06.2026 को वादी सचिन पुत्र सुबीर निवासी तलाई तल्ली, जिला पौड़ी गढ़वाल (हाल निवासी ओम शांति धाम कॉलोनी, हेतमपुर, थाना सिडकुल, हरिद्वार) की तहरीर…

पकड़े गए आरोपी के कब्जे से सोने व चांदी के आभूषण हुए बरामद*

गंगनहर हरिद्वार ज्वैलर्स की दुकान से हुई नकबजनी/चोरी के संबंध में दर्ज मु0अ0स0-205/26 धारा 305(ए), 317(2),331(4),61बीएनएस के खुलासे में सफलता हासिल करते हुए कोतवाली गंगनहर पुलिस ने साहिन नामक युवक…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *