हरिद्वार समाचार- दिनांक 25.09.2020 को तमाल साहा पुत्र स्व0 मदनमोहन, प्लांट हैड, बी0एस0एल0, स्काफोल्डिंग कम्पनी सिडकुल द्वारा थाना सिडकुल पर एक तहरीर दी कि 15.09.2020 को उनकी कम्पनी से एक ट्रक पर माल (एल्यूमिनियम रोड) लोड कर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया था, किन्तु दिनांक 25.09.2020 तक उक्त ट्रक माल लेकर अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पंहुचा तथा ट्रक चालक, मालिक, एवं ट्रांसपोर्टर द्वारा उक्त माल (लगभग-13 टन) जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपये है, का गबन कर लिया गया है, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सिडकुल को टीम बनाकर अभियोग का अनावरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में थानाध्यक्ष सिडकुंल द्वारा घटना के अनावरण हेतु एक टीम गठित की गयी। जिसमें पुलिस टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में गहन सुरागरसी पतारसी एवं सर्विलांस की मदद से जानकारी एकत्र कर दिनांक 28.09.2020 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर डैन्सो चैक से ट्रक चालक बबलू पुत्र मुश्ताक निवासी ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर थाना रानीपुर हरिद्वार व उसके साथ घटना में संलिप्त उसके साथी वसीम पुत्र नसीम निवासी मौ0 पठानपुरा थाना मंगलौर हरिद्वार को उक्त ट्रक नं0-एच.आर.-56-8111 सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभि0गणों से थाने पर लाकर विस्तृत पूछताछ की गयी तो ट्रक चालक बबलू ने बताया कि उसका एक साथी शहजाद पुत्र अख्तर निवासी सलेमपुर थाना रानीपुर जिसे वह काफी वर्षो से जानता है एवं उसके साथ अच्छी दोस्ती है। शहजाद के कहने पर ही हम तीनों ने यह माल सिडकुल स्थित के0एफ0सी0 कम्पनी के मालिक आशीष पुत्र विनोद निवासी दिल्ली से सौदा कर उक्त माल को 15 लाख में बेच दिया। इसमें से कुछ माल शहजाद ने बेचने के लिए अपने पास रखा है। आशीष के कहने पर उनके पिता विनोद ने 09 लाख रुपये नगद शहजाद को दिये थे, जिसमें से शहजाद ने 10 हजार रुपये मुझे व 10 हजार रुपये वसीम को दिये और बाकी के पैसे कम्पनी से बकाया मिलने पर आपस में बांट लेंगे। उसके बाद शहजाद ने आज मिलकर बाकी पैसो का हिसाब करने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया तो हम दोनो वापस बहादराबाद की ओर जा रहे थे। अभि0गणों से पूछताछ में बताया गया कि वह बेचे हुए माल को बरामद करा सकते हैं। पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा से अभि0गण बबलू व वसीम की निशानदेही पर के0एफ0सी0 कम्पनी सिडकुल से बरामद किया गया तथा कम्पनी मालिक आशीष के बारे मंे पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि वह अभी कम्पनी में नहीं है एवं किसी काम से दिल्ली गया हुआ है। कम्पनी से बरामद माल का वजन कराया गया तो लगभग 07 टन माल बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपये है। बाकी माल के सम्बन्ध में कम्पनी में पूछताछ की तो बताया कि बाकी माल कम्पनी में गला दिया गया है। अभि0गणों को मय बरामद माल के थाना हाजा पर दाखिल किया गया है, मुकदमा उपरोक्त से बरामदगी होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-411, 120 बी भादवि की बढोत्तरी की गयी उपरोक्त अभि0गणों को मा0 न्यायालय में पेश किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया/फरार शहजाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर थाना रानीपुर हरिद्वार को आज दिनांक-16.10.2020 को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 46 बीम एल्युमिनियम (कुल वजन-4485 कि0ग्र0) के बरामद हुए जिसको कि अभियुक्त शहजाद द्वारा आई0पी0-2 कम्पनी के पास खाली पडे खेत में झाडियो मे छिपा दिया था। प्रकाश में आया/फरार अभियुक्त आशीष उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। अभियोग के त्वरित एवं सफल अनारवरण हेतु उच्चाधिकारीगणों द्वारा पुलिस टीम की पं्रशसा की गयी है।
गिरफ्तार अभियुक्त:-
1- शहजाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर थाना रानीपुर हरिद्वार उम्र-36 वर्ष
वांछित/फरार अभियुक्त-
1-आशीष पुत्र विनोद हाल कम्पनी मालिक के0एफ0सी0 कम्पनी सिडकुल हरिद्वार
बरामदगी का विवरणः-1- 46 बीम एल्युमिनियम (कुल वजन-4485 कि0ग्र0)
पुलिस टीम थाना सिडकुलः- 1. थानाध्यक्ष लखपत ंिसंह बुटोला,. उ0नि0 राजेश कुमार, कां0 1338 चन्द्रमोहन, कां0 765 नरेश तोमर, कां0 525 परवेज