आज दिनांक 23 मई 2022 को 1.श्री परमजीत सिंह असिस्टेंट कमांडेंट मेंबर 1st रिक्रूटमेंट बोर्ड फोर पीईटी पीएसटी फोर CT/GD सी आई एस एफ यूनिट बीएचईएल रानीपुर हरिद्वार 2. इंस्पेक्टर लखबीर असवाल सीआईएसफ यूनिट भेल हरिद्वार सीआईएसएफ डी कंपनी बीएचईएल हरिद्वार दो व्यक्तियों 1. धीरज कुमार पुत्र दाऊ दयाल निवासी सतुपुरा इरादनगर थाना इरादनगर जिला आगरा उत्तर प्रदेश उम्र 27 वर्ष 2. सतेंद्र पुत्र रामहंस निवासी अंडेला रोड धौलपुर थाना सदर जिला धौलपुर राजस्थान उम्र 26 वर्ष को अपनी हिरासत में पकड़ कर थाना रानीपुर आये और बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बीएचईएल इकाई मैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आरक्षक तथा जीडी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार आरक्षित अभ्यर्थियों को आयु सीमा तथा हाइट में छूट का प्रावधान है । भर्ती परीक्षा में आए 2 अभ्यर्थी धीरज कुमार पुत्र दाऊ दयाल तथा सत्येंद्र पुत्र राम हंस जिन दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं को अनुसूचित जनजाति श्रेणी का बताया गया था ।उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान आयु सीमा तथा हाइट में छूट देने के प्रावधान के अनुसार उक्त दोनों अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र चेक किए गए तो चेकिंग के दौरान उक्त दोनों अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए पूछताछ करने पर धीरज कुमार ने अपनी जाति ब्राह्मण ( तिवारी) तथा सत्येंद्र ने अपनी जाति राजपूत (जादौन) बताई और बताया कि उनकी आयु अधिक होने के कारण आयु सीमा में छूट लेने के लिए उन दोनों ने अपने-अपने जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति के बनाए हैं इस पर वह अपने कर्मचारियों के साथ धीरज कुमार तथा सतेंद्र को भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेज बनाने के अपराध में हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करने हेतु थाना रानीपुर आए हैं। इस पर धीरज कुमार तथा सतेंद्र को सीआईएसएफ अधिकारी गणों से पुलिस हिरासत में लिया गया एवं सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट श्री परमजीत सिंह की तहरीर के आधार पर धीरज कुमार तथा सत्येंद्र के विरुद्ध धोखाधड़ी कर कपट पूर्वक कूट रचित दस्तावेज का उपयोग करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त गणों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।*