25 हज़ार के पॉक्सो अधिनियम में इनामी मंगलौर पुलिस ने दबोचा

मंगलौर हरिद्वार 

मंगलौर निवासी द्वारा कोतवाली मंगलौर आकर शिकायत दी गई कि मोहम्मद अब्बास द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

नामजद आरोपी मोहम्मद अब्बास अत्यंत शातिर किस्म का अपराधी था, जिसने पुलिस को भ्रमित करने के उद्देश्य से अपने परिजनों के माध्यम से यह प्रचारित किया कि वह नौकरी के सिलसिले में दुबई जा रहा है तथा देहरादून से फ्लाइट पकड़कर निकल गया है। एक ओर आरोपी के विरुद्ध नामजद एफआईआर थी, वहीं दूसरी ओर परिजन आरोपी के विदेश में होने की बात बता रहे थे।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा अनेक पहलुओं से जाँच की गई। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर लगातार प्रयास किए गए, परंतु पूर्व नियोजित रणनीति के कारण आरोपी लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा।

चूंकि मामला पोक्सो अधिनियम से संबंधित था, अतः अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी अत्यंत आवश्यक थी। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा गिरफ्तारी पर ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया तथा कई पुलिस टीमों का गठन किया गया।

लगातार प्रयासों के फलस्वरूप विशेष इनपुट प्राप्त हुआ कि अभियुक्त वर्तमान में हैदराबाद में निवास कर रहा है। पुलिस टीम द्वारा हैदराबाद में डेरा डालकर आरोपी की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी गई।

आरोपी द्वारा मंगलौर लौटने की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 17.12.2025 को पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹25,000/- के इनामी को हिरासत में लिया गया।

इनामी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

*नाम पता आरोपी इनामी*
अब्बास पुत्र अली अब्बास निवासी टाण्ड भन्हेड़ा,कोतवाली मंगलौर, जनपद हरिद्वार

*पुलिस टीम*
1. प्रभारी निरीक्षक – अमरजीत सिंह
2. वरिष्ठ उप निरीक्षक – रफत अली
3. अपर उप निरीक्षक – ललिता
4. कानि0 रविन्द्र
5. कानि0 विनोद वर्तवाल
6. कानि0 वसीम (एसओजी)

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