शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) का अवकाश 27 के स्थान पर 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश किया गया घोषित

 

*हरिद्वार 26 मई 2026*

सचिव सामान्य प्रशासन उत्तराखंड राजेंद्र प्रसाद ने आदेश निर्गत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के क्रम सं0- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब दिनांक 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता हैं।
उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार/उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।

Related Posts

जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से

  *हरिद्वार 25 मई 2026* जनपदवासियों की  समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।…

निर्विरोध चुनाव होना कार्यकर्ताओं के आपसी समन्वय और संगठन की जीत: स्वामी यतीश्वरानंद

हरिद्वार। ज्वालापुर और मंगलौर की सहकारी क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड के निर्विरोध चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के साथ डायरेक्टरों का सम्मान वेद मंदिर आश्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद ने…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *