हरिद्वार समाचार – मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 473 दिनांक 11.11.2020 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मूल आवेदन संख्या 249/2020 में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 05.11.2020 को वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत पटाखों के बेचने/जलाने के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी हरिद्वार ने जनपद हरिद्वार हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये हैं।
आदेशानुासर जनपद हरिद्वार की नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स का विक्रय ही किया जाएगा। नगरीय सीमा क्षेत्रों मंे पटाखा जलाने की अवधि 02 घंटे होगी, जोकि दीपावली/गुरू पर्व पर रात्रि 08ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे