हरिद्वार, 25 फरवरी 2026 — नगर निगम हरिद्वार की महापौर श्रीमती किरण जैसल की अध्यक्षता में आज आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में नगर क्षेत्र में मांस एवं अंडा बिक्री को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि नगर निगम की उपविधियों (Bylaws) में संशोधन कर पूरे नगर निगम क्षेत्र में कच्चे एवं पके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

निर्णय के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों तथा अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में मांस से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएगी। इससे पूर्व निगम की उपविधियों में ज्वालापुर क्षेत्र को छोड़कर अन्य नगर क्षेत्रों में मांस बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान था, किंतु अब संशोधन के पश्चात यह प्रतिबंध पूरे नगर निगम क्षेत्र में समान रूप से लागू करने की तैयारी है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा सराय क्षेत्र में निर्मित मीट मार्केट में ही मांस बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा विधिवत दुकानों की नीलामी की जाएगी तथा केवल अधिकृत दुकानों को ही मांस विक्रय की अनुमति प्रदान की जाएगी।

पूर्व उपविधियों में अंडे की बिक्री के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इस बार प्रस्तावित संशोधन में नगर निगम क्षेत्र में अंडों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान शामिल किया जाएगा।

यह प्रस्ताव आगामी मार्च 2026 में आयोजित होने वाली नगर निगम बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन के पश्चात विधिक प्रक्रिया के तहत आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अंतिम रूप से उपविधियां लागू की जाएंगी।

बैठक में उप नगर आयुक्त श्री दीपक गोस्वामी, मुख्य सफाई निरीक्षक श्री संजय शर्मा, नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा भैरव सेना के सदस्य उपस्थित रहे।

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