हरिद्वार
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की वादकारीगणों से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
दिनांक: 07 दिसम्बर,2022
हरिद्वार: श्री अभय सिंह, वरिष्ठ सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार ने अवगत कराया है कि वादकारीगण को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उददेश्य से जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की अध्यक्षता में आगामी दिनांक -11 फरवरी, 2023, 13 मई, 2023, 09 सितम्बर, 2023 एवं 09 दिसम्बर, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरिद्वार, रूडकी एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जायेगा ।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के सम्बन्ध में वरिष्ठ सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार श्री अभय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई. एक्ट वाद, बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली, पानी, एवं अन्य बिल भुगतान सम्बन्धी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित सर्विस मामले, राजस्व, अन्य प्रकृति के सिविल वाद, जिनमें सुलह-समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो, निस्तारण हेतु रखा जायेगा। उन्होेंने यह भी जानकारी दी कि जो कोई भी वादकारी अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, वह सम्बन्धित न्यायालय में जहाँ पर उसका वाद लंबित है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद को निस्तारण हेतु लोक अदालत में नियत करवा सकता है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार श्री अभय सिंह ने अपील की है कि वादकारीगण राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठायें और अपने वादों को आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित करायें क्योंकि लोक अदालत में निपटाये गये वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती तथा लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।
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