हरिद्वार 24 अक्टूबर 2024- अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुराधा पाल के द्वारा डाम कोठी हरिद्वार में दिवाली त्योहार के मद्देनजर उपायुक्त खाद्य संरक्षा संरक्षण एवं औषधि प्रशासन गढ़वाल मंडल की आर.एस. रावत एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमा आनंद जोशी व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की व हरिद्वार योगेंद्र पांडे, कपिल देव के साथ समीक्षा बैठक ली गई।
बैठक में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हरिद्वार के द्वारा जनपद में तद्दिनांकित तक खाद्य सुरक्षा संबंधी किए गए प्रवर्तन कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई, उसके पश्चात महोदय द्वारा जनपद हरिद्वार में बाहरी सीमावर्ती राज्यों से आपूर्ति किए जा रहे मिठाई, मावा, दूध, पनीर आदि खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही मिलावट की आशंका पर नमूना संग्रहण कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए, जनपद में स्थित निर्माण इकाइयों के वितरण फर्म, बिक्री केन्द्र आदि का सघन निरीक्षण करते हुए खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 अनुसूची 04 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अनुसूची 04 में उल्लेखित साफ सफाई व खाद्य पदार्थों के रख रखाव से संबंधित कमियां पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध नियम अनुसार सक्षम न्यायालय में चालानी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
तदोपरांत अपर आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा संयुक्त टीम के साथ रानीपुर मोड़ स्थित मिठाई निर्माण इकाई व रिटेल आउटलेट का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जारी एफएसएसएआई लाइसेंस पाया गया, प्रतिष्ठा के मानक मैन्युफैक्चरिंग एरिया व किचन में निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई, गई खाद्य पदार्थों का भंडारण अनहाइजैनिक तरीके से किया गया पाया गया। संदिग्ध के आधार पर मौके पर ही कुल दो नमूने (एक रसगुल्ला एक मिल्क केक) जांच हेतु लिए गए साथ ही प्रतिष्ठान में पाई गई कमियों के क्रम में खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया।
रानीपुर मोड पर स्थित रिटेल स्टोर से संदिग्धता के आधार पर एक नमूना खुली दाल अरहर हुआ एक नमूना मैदा का जांच हेतु एकत्रित किया गया।

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