धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने सचिन को दबोचा, ₹5000/- का ईनाम था घोषित

हरिद्वार 

दिनांक 30.01.2025 को कोतवाली रानीपुर पर वादी विवेक कुमार पुत्र इकबाल सिंह निवासी एस-62 शिवालिक नगर रानीपुर हरिद्वार द्वारा तहरीर दी गई कि मेरे होटल दा हाइटस के मैनेजर सचिन ने धोखाधडी कर ₹2500000/रु हडप लिये हैं व रुपये वापस मांगने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दे रहा है। शिकायत पर थाने पर मु0अ0सं0 44/25 धारा 408,420,504,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पड़ताल में प्रकाश में आया कि आरोपी मैनेजर होटल स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गए क्यूआरकोड के बजाए अपने एकाउंट के क्यूआरकोड़ पर ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करता था। लगातार घाटा होने एवं उक्त मैनेजर द्वारा नौकरी छोड़कर जाने के बाद जब कुछ व्यक्तियों ने होटल बुकिंग होने एवं एडवांस पेमेंट दिए जाने की बात की तो होटल स्वामी को धोखाधड़ी का पता चला।

उक्त घटना अनावरण हेतु कोतवाली रानीपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश में कई बार दबिश दी गयी लेकिन आरोपी लगातार फरार चल रहा था। फरार आरोपी के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा ₹5000 रू0 का ईनाम घोषित किया गया।

लगातार प्रयासों के बीच दिनांक 06.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने वांछित चल रहे ईनामी सचिन को आरकेपुरम कालोनी रानीपुर से हिरासत में लिया गया। आरोपी को आज मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

*विवरण आरोपित-*
सचिन पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम व पोस्ट भानपुर कैला थाना भीरा खीरी जिला लखीमपुर खीरी उ0प्र0 हाल पता आर-174 शिवालिक नगर रानीपुर हरिद्वार

*पुलिस टीम-*
1. प्रभारी निरीक्षक रानीपुर कमल मोहन भण्डारी
2. उ0नि0 विकास रावत
3. कां0 गम्भीर तोमर
4. कां0 करम सिंह

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