दिनांक-09.09.2025 को ग्राम खंजरपुर तहसील-रूड़की, जिला हरिद्वार में छापेमारी के
दौरान सर्प विष संग्रहण केन्द्र में अवैध रूप से रखे गये 70 कोबरा तथा 16 रसल वाईपर पाये
गये थे, जो कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथासंशोधित 2022) की अनुसूची-प्
के अन्तर्गत संरक्षित प्रजाति घोषित है। वन विभाग की टीम द्वारा उपरोक्त सर्पों को अपनी
अभिरक्षा में रखते हुए सम्बन्धित अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह, निवासी मुजफ्फरनगर
(यू0पी0) के विरूद्ध रेंज केस संख्या 46/रू0/2025-26, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
1972 (यथासंशोधित 2023) की धारा 2, 9, 12, 39, 40(2), 44, 49;ठद्ध, 50 तथा 51 में अपराध
पंजीकृत किया गया है।
जब्त किये गये सांपों को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हरिद्वार के सम्मुख प्रस्तुत किया
गया, उनके द्वारा उक्त सांपों के नियमानुसार निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त
के क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून से सांपों को प्राकृतिक वास स्थल
में छोड़ने हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। वर्तमान में जब्त किये गये सांपों को
सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।
उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 02 टीमों का गठन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड
एवं उत्तर प्रदेश के सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी
कर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही उक्त के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
हरिद्वार को आवश्यक सहयोग हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। केस की विवेचना हेतु सहायक
वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को विवेचनाधिकारी नामित किया

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