ट्रायल के दौरन 120 कि0मी0 की रफतार से दोड़ी ट्रेन, 4 लोगों की कटकर हुई  मौत की घटना के संबंध मे मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्टेट, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया

 हरिद्वार समाचार– जिला मजिस्ट्रेट महोदय, हरिद्वार के कार्यालय आदेश संख्या -5182/न्यायअनु0 /मजि0जाॅच/2021 दिनांक-01 जनवरी, 2021 के द्वारा स्थानीय अखबार कतरन पर प्रकाशित/अंकित शीर्षक ‘‘ट्रायल के दौरान 120 कि0मी0 की रफतार से दोडी़ ट्रेन, 4 लोगों की कटकर मौत‘‘ रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के बाद हो रहा था ट्रेन का ट्रायल, आबदी क्षेत्र में पटरी पर बैठे लोगांे को नही थी जानकारी दिनांक – 07 जनवरी, 2021 करे ट्रायल के दौरन 120 कि0मी0 की रफतार से दोड़़ी़ ट्रेन, 4 लोगों की कटकर मौत के प्रकरण की जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अपने आदेश दिनांक -08 जनवरी, 2021 के द्वारा उक्त मृतक व्यक्तियों की हुई मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्टेट, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित करते हुऐ जांच कर आख्या 15 दिवस में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया गाया है।
दिनांक -07 जनवरी, 2021 की सायं को ट्रायल के दौरन 120 कि0मी0 की रफतार से दोड़ी ट्रेन, 4 लोगों की कटकर हुई  मौत की घटना के संबंध मे ंयदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य एंव बयान प्रस्तुत करना चाहता है या लिखित रूप मंे अपना बयान दर्ज कराना चाहता है तो वे एक सप्ताह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह  04 बजे तक कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद, हरिद्वार स्थित उप जिला मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करा सकता हैं अथवा सूचना प्रस्तुत कर सकता है

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