देहरादून

फुटपाथ एवं सड़क पर दुकान लगाते हुए पाये जाने पर दुगुना चालान के साथ होगी कानूनी कार्यवाही- जिलाधिकारी

दुकानदारों द्वारा अपना सामान दुकान से बाहर रखते हुए पाये जाने पर 19 अपै्रल 2023 से 10 हजार का चालान तथा एक बार अतिक्रमणमुक्त किये गए स्थान पर दुबारा अतिक्रमण करने पर दुगुने चालान के साथ ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी- जिलाधिकारी
देहरादून दिनांक 18 अपै्रल 2023, (जि.सू.का), जनपद में अतिक्रमण से बाधित सड़कों एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका के निर्देशन पर 5 जोन बनाए गए है, जिनके लिए नगर निगम, पुलिस, प्रशासन की अलग-अलग संयुक्त टीम बनाकर प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम जोन मोहब्बेवाला से राजपुर रोड़, द्वितीय जोन धूलकोट से कुआंवाला.़, द्वितीय बिन्दाल से प्रेमनगर, सुभाष रोड -क्रास रोड, तृतीय सर्वे चैक से कृषाली चैक (सहस्त्रधारा रोक डाकपट्टी, चतुर्थ ट्रांसपोर्ट नगर से गढ़ी कैंट व आईएसबीटी चैक से रिस्पना पुल, लाल पुल, कारगी चैक, शिमला बाईपास चैक से बड़ोवाला चैक तथा मोहब्बेवाला से राजपुर, पांचवा जोन छः नंबर पुलिया से हाथीखाना, अस्थल मालदेवता तथा कुठाल गेट तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।
प्रथम जोन में 17 स्थानों, द्वितीय जोन में 04 स्थानों, तृतीय जोन में 8 स्थानों, चतुर्थ जोन में 20.स्थानों तथा पांचवे जोन में 06 चिन्हित स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। पहले चरण में चिन्हित 55 स्थानों से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की गई।
प्राप्त सूचना के अनुसार नगर निगम देहरादून द्वारा कुल 103 चालान करते हुए लगभग धनराशि रू0 60500 अर्थदण्ड की कार्यवाही तथा पुलिस टीम द्वारा 75 चालान करते हुए लगभग धनराशि रू0 39000 के अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी तथा 02 ट्रक व 1 टैªक्टर ट्राली सामान जब्त किया।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित टीमों को निर्देशित किया कि कल से फुटपाथ एवं सड़क पर दुकान लगाते हुए पाये जाने पर दुगुना चालान के साथ होगी कानूनी कार्यवाही कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा जिन दुकानदारों द्वारा अपना सामान दुकान से बाहर रखा जाता है उनके विरूद्ध 10 हजार का चालान तथा एक बार अतिक्रमणमुक्त किये गए स्थान पर दुबारा अतिक्रमण करने पर दुगुने चालान के साथ ही कानूनी कार्यवाही करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *