हरीद्वार

आज तड़के हथियारबंद बदमाशों द्वारा थाना बुग्गावाला क्षेत्रांतर्गत सावनशेर गांव के पास जंगल में गौकशी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायर झौंक दिया।

पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश रिहान के दाहिने पैर में गोली लगी जबकि अन्य बदमाश वहां से भाग निकले। जिन को पकड़ने हेतु क्षेत्र में कांबिंग की गई।

सूचना मिलते ही एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी एसपी क्राइम रेखा यादव, एसपी देहात स्वप्न किशोर, सीओ ज्वालापुर निहारिका सेमवाल, सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी के साथ मौके पर पहुंचे व घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ स्वयं कमान सम्भालते हुए पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एसपी क्राइम रेखा यादव द्वारा जहां रुड़की हॉस्पिटल पर व्यवस्था को संभाले रखा तो वहीं सीओ ज्वालापुर निहारिका सेमवाल द्वारा नाइट ऑफिसर की जिम्मेदारी बाखूबी निभाई गई।

एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह व सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी द्वारा सूचना प्राप्ति के कुछ समय बाद से ही लगातार पूरी रात एक्टिव रहते हुए पुलिस टीम को निर्देशित किया।

कुछ देर बाद एक और बदमाश आस मोहम्मद उर्फ आशु द्वारा जंगल में कांबिंग के दौरान चौतरफा घिर जाने पर पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश आस मोहम्मद उपरोक्त के पैर में गोली लगी, घायल बदमाशों को इलाज हेतु रुड़की सरकारी हॉस्पिटल भेजा गया। जहां दोनों का इलाज चल रहा है। एसएसपी द्वारा भी अस्पताल जाकर मामले की जानकारी की गई।

अन्य 02 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। मौके से दो तमंचा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस, 01जिंदा खोखा कारतूस, गौकशी के उपकरण, 02 मोटरसाइकिलें बरामद की गई तथा 11 जिंदा गोवंशों को बचाया गया।

*पता गिरफ्तार अभियुक्त*

1. रिहान पुत्र कबीर कुरैशी निवासी ग्राम सिरचंदी थाना भगवानपुर हरिद्वार

2. आस मोहम्मद उर्फ आशु पुत्र शमीम निवासी चांदपुर थाना गागलहेड़ी सहारनपुर

*आपराधिक इतिहास –*

*1.रिहान कुरैशी पुत्र स्व कबीर कुरैशी निवासी ग्राम सिरचंदी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार*
जिसके विरुद्ध थाना भगवानपुर में गौकशी के 6 व अन्य अभियोग पंजीकृत है और अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर है।
1-मु0अ0सं0 208/09 धारा 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना भगवानपुर।
2- मु0अ0सं0 174/10 धारा 3/6/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना भगवानपुर।
3-मु0अ0सं0 10/10 धारा 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना भगवानपुर।
4-मु0अ0सं0 61/14 धारा 110 जी थाना भगवानपुर।
5- मु0अ0सं0 179/15 धारा 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना भगवानपुर।
6-मु0अ0सं0 15/16 धारा 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना भगवानपुर।
7- मु0अ0सं0 126/16 धारा 365 भादवि ।
8- मु0अ0सं0 174/17 धारा 3/5/11 गौवंश संरक्षण अधिनियम थाना भगवानपुर।

*2.आस मोहम्मद उर्फ आशु पुत्र शमीम निवासी ग्राम चांदपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश*
जिसके विरुद्ध थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में गौकशी के 4 मुकदमे के साथ गैंगस्टर एक्ट और थाना भगवानपुर में भी गौकशी का अभियोग है
1- मु0अ0सं0 372/22 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट
2- मु0अ0सं0 188/22 धारा 3/5/8 गौसंरक्षण एक्ट
3- मु0अ0सं0 189/22 धारा 307 भादवि
4- मु0अ0सं0 200/2022 धारा 25/3 Arms Act 1959

*फरार अभियुक्त*
1. मोहम्मद शामी पुत्र सलीम निवासी सिकरोड़ा थाना भगवानपुर हरिद्वार

2.अली नवाज पुत्र हैदर निवासी शावनशेर थाना बुग्गावाला हरिद्वार

*बरामदगी*

1. 02 तमंचे 315 बोर
2. 03 खोखा कारतूस
3. 01 जिंदा कारतूस
4. 02 मोटरसाइकिल
5. गौकशी के उपकरण
6. 11 जिंदा गोवंश

*पुलिस टीम*

SO बुग्गावाला अनिल चौहान
SI समीप पांडे
का0 कुलवीर, का0 मोहित, का0 विक्रम, का0 हरिओम, का0 रमेश राणा, का0 चमन सिंह

*सीआईयू रुड़की*

प्रभारी मनोहर भंडारी
हे0 का0 सुरेश रमोला
हे0 का0 अशोक का0 कपिल, का0 महिपाल, का0 राहुल नेगी, का0 रविंद्र खत्री

*थाना भगवानपुर पुलिस टीम*

SHO भगवानपुर राजीव रौथाण मय टीम

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