हरिद्वार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैफे आदि प्रतिष्ठानों में औचक चैकिंग/सत्यापन अभियान के दौरान कोतवाली गंगनहर पुलिस ने क्षेत्र में चलाए जा रहे हुक्का बार पहुंचकर रिकॉर्ड खंगाले तो सामने आया कि संचालक द्वारा उक्त बार बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। साथ ही संचालक द्वारा बिना सत्यापन के ही नियुक्त किए गए स्टॉफ से काम लिया जा रहा था।

नियमानुसार आरोपी संचालक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी का पुलिस अधिनियम के तहत ₹10000/- का चालान काटा। उक्त संचालक सहित अन्य होटल, ढाबो, बार के संचालकों को स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि बिना वैध लाइसेंस न ऐसे बार संचालित किए जाएं न बिना वैध आईडी किसी व्यक्ति को रुकने दिया जाए। बिना सत्यापन कर्मचारी रखने पर भी कड़ी चालानी कार्रवाई करने की संबंधित को स्पष्ट चेतावनी दी गई।

इसके साथ ही संचालकों को अपने प्रतिष्ठान में सी.सी.टी.वी. कैमरा और सुरक्षा उपकरण चालू दशा में रखने, एंट्री/ एग्जिट पॉइंट्स पर अच्छी गुणवत्ता के कैमरे लगाने एवं संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए।

*विवरण आरोपी संचालक-*
फहीम कुरेशी पुत्र तस्लीम कुरैशी निवासी रामपुर चुंगी

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