जिला बदर आदेश पारित

रुड़की हरिद्वार

कोतवाली रुड़की पर वर्ष 2022 में गुंडा एक्ट अधिनियम की कार्रवाई की गई थी ।

जिसमें कोतवाली रुड़की पर मुकदमा अपराध संख्या 148/22 धारा 3/4 गुंडा अधिनियम में पंकज पुत्र हरीश निवासी खंजरपुर कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार पर गुंडा अधिनियम की कार्रवाई की गई थी। जिसे श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट जनपद हरिद्वार द्वारा दो माह का जिला बदर आदेश पारित किया गया।

जिसके अनुपालन में आज दिनांक 21/12/23 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त पंकज पुत्र हरीश निवासी खंजरपुर कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार को ढोल नगाड़े के साथ पुरकाजी बॉर्डर मुज्जफरनगर पर जाकर जनपद की सीमा से बाहर छोड़ा गया। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई की निर्धारित समय से पूर्व जनपद सीमा में प्रवेश करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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