पंजीकरण न कराने पर/होटलों/गेस्ट हाउस/लाज/रिजोर्ट/धर्मषाला/आश्रम/ट्रैवल एजेन्सी /पेइंग गेस्ट हाउस के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए रू0-10000.00 (रुपये दस हजार) का जुर्माने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी
हरिद्वार समाचार-जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2014 के प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में पंजीकरण के बिना होटलों/गेस्ट हाउस/लाज/रिजोर्ट/धर्मषाला/आश्रम/ ट्रैवल एजेन्सी/पेइंग…