हरिद्वार-जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने पुनः अवगत कराया है कि जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2022 से प्रारम्भ हो गयी है।
अतएव त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरिद्वार में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत उप जिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जलूस आदि निकालेंगे, कोई भी दल अथवा व्यक्ति आग्नेयास्त्र लाठी, डंडा, चाकू स्टिक, हॉकी, भुजाली, खुखरी तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र पटाखें, बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जन साधारण को डराने के लिए अथवा कोई अपराध कारित करने जैसे अवांछनीय/ आपराधिक कृत्य सम्मिलित है, में किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा। उपर्युक्त अंकित शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात कार्यरत पुलिस अथवा राजकीय कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा वृद्ध. दुर्बल व्यक्ति चलने हेतु स्टीक लेकर चल सकते है, यदि वे उसके बिना चलने में असमर्थ हो धार्मिक रूप से अनुमन्य हथियारों को साथ रखने एवं परिवहन करने पर यह प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी दल अथवा व्यक्ति उप जिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के बिना सचल वाहन में सभा स्थल पर जुलूस में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेगा, लाउडस्पीकर या पी०ए०सिस्टम का प्रयोग रात्रि (10.00पी0एम0 से 06.00ए0एम0 के मध्य) सिवाय बन्द परिसर यथा ऑडिटोरियम कॉन्फ्रेंस रूम, सामुदायिक हाल इत्यादि में सूचना हेतु प्रयोग करने के लिए नहीं करेगा, निर्धारित क्षेत्रों में शोर स्तर को एम्बीएन्ट वायु गुणवत्ता मानक अधिक कदापि नहीं बढ़ायेगा, किसी भी प्रकार के उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजनक नोट अथवा पोस्टर नहीं लगायेगा और न ही इस प्रकार के किसी भी रूप में पोस्टर आदि का वितरण करेगा और न ही उक्त कृत्य को करने हेतु किसी को प्रेरित करेगा, कोई भी दल अथवा व्यक्ति ऐसा लेख, पुस्तक पत्रिका अथवा अन्य कोई चीज जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह के मध्य द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनाओं का संचार होना सम्भव हो, न तो प्रकाशित करेगा और न ही छापने का प्रयास करेगा।
श्री विनय शंकर पाण्डये ने यह भी जानकारी दी कि कोई भी दल अथवा व्यक्ति किसी कार्यकृत, अकृत द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से न तो भडकायेगा और न ही कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे सार्वजनिक लोक शान्ति भंग होना सम्भव हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी को नहीं उकसायेगा और न ही उकसाने का प्रयास करेगा, ऐसी कोई बात नहीं फैलायेगा जिससे अफवाह अथवा भ्रम पैदा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे विभिन्न जातियों, धार्मिक, भाषा, समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे, सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण किसी भी रूप से नहीं करेगा और न ही ऐसे कृत्य को प्रोत्साहित करेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी दल अथवा व्यक्ति प्राइवेट परिसम्पत्तियों के स्वामी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री उसकी सम्पत्ति पर नहीं लगायेगा और न ही ऐसे किसी कृत्य को बढावा देगा, किसी भी सार्वजनिक मार्ग के आर-पार किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री नहीं लगायेगा, बिना अनुज्ञापत्र के तीन से अधिक वाहनों यथा जीप, कार ट्रक अथवा बस इत्यादि के समूह के रूप में निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु यात्रा नहीं करेगा, बिना अनुज्ञापन के कोई एसिड अथवा ऐसा पदार्थ जो बारूद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सके, को एकत्र नहीं करेगा तथा उसका भण्डारण नहीं करेगा और न ही लेकर चलेगा, ईट अथवा उसके टुकडे, पत्थर अथवा उल्लिखित शस्त्रों में किसी को भी अपने मकान, मकान की छत अथवा किसी अन्य स्थान पर एकत्र अथवा जमा नहीं करेगा, कोई भी दल अथवा व्यक्ति प्राइवेट सेनायें नहीं बनायेगा और न ही किसी प्रकार से प्राइवेट सेना बनाने में किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगा।
श्री विनय शंकर पाण्डेय ने बताया कि कोई भी दल अथवा व्यक्ति धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, मन्दिरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य स्थलों का किसी भी प्रकार निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे किसी भी पहलुओं की आलोचना नहीं करेगा, जिसका सम्बन्ध उसके सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो, किसी भी व्यक्ति अथवा दल की आलोचना ऐसे आरोपों के आधार पर नही करेगा, जिसकी सत्यता स्थापित नहीं हुई हो, मतदाताओं को रिश्वत देने, अभित्रस्त करने मतदाताओं का प्रतिरूप करने, मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर मत संयाचना करने, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घण्टे की अवधि में सार्वजनिक सभाये करने और मतदाताओं को सवारी से मतदान स्थल तक लाने व वापस ले जाने का कार्य नहीं करेगा, किसी भी अन्य दल अथवा व्यक्ति के प्रचार-प्रसार की सामग्री को स्वंय न हटायेगा और न ही किसी दल अथवा व्यक्ति के जलूस अथवा सार्वजनिक सभा में किसी प्रकार की बाधा डालेगा,
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि कोई भी दल अथवा व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे यातायात में अथवा किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती हो। यदि कोई जुलूस लम्बा है तो उसे इस प्रकार संचालित किया जायेगा, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो, उसे टुकड़ों में विभाजित कर संचालित किया जाये, किसी भी दल अथवा व्यक्ति के पुतले लेकर चलने तथा उनको सार्वजनिक स्थान पर दहन करने का कार्य कदापि नहीं करेगा, मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये गये निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने की अवहेलना नहीं करेगा, मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधि मान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा, लोक सम्पत्तियों अथवा भवनों को किसी भी रूप में निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग नहीं करेगा, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेगा, जिससे निर्वाचन संचालन में विघ्न उत्पन्न होता हो।
श्री विनय शंकर पाण्डेय ने यह भी जानकारी दी कि कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदाताओं को मतदान के दिन ऐसी कोई पर्ची प्रदत्त नहीं करेगा, जिसमें किसी भी प्रत्याशी अथवा दल का चुनाव चिह्न एवं प्रत्याशी अथवा पार्टी का नाम उल्लिखित हो, मतदाताओं को निर्वाचन के दौरान अथवा मतदान के दिन शराब का वितरण नहीं करेगा, मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के बाहर अपने कैम्प में कोई भी पोस्टर, झण्डा या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा। कैम्प में खाद्य पदार्थ पेश नहीं किया जायेगा और भीड नहीं लगायी जायेगी, कोई भी दल अथवा व्यक्ति नामाकंन के समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 200 मीटर के अन्दर कोई भी वाहन कदापि नहीं लायेगा, नामाकंन के समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में केवल अभ्यर्थी, उसका प्रस्तावक एवं 02 अन्य (कुल 04 व्यक्ति) ही प्रवेश करेगें, कोई भी दल अथवा व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य किसी भी रूप में नहीं करेगा, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि विशुद्ध रूप से विवाह/धार्मिक अनुष्ठानों/शव यात्रा तथा निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे तथा ये प्रतिबन्ध त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हरिद्वार की सीमा क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे तथा आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लघंन धारा 188 सी०आर०पी०सी०के अन्तर्गत दण्डनीय होगा